HC On Tehri visthapit yachika : उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज हरिद्वार जिले के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओ से वंचित रहने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए, सहित सम्बंधित विभागों से 12 जुलाई तक वृस्तित रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
HC On Tehri visthapit yachika : कई बार शासन प्रशासन से लगाई गुहार
आपको बता दे कि हरिद्वार की जनकल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों का हरिद्वार के सुमन नगर में पुनर्वास किया गया है, लेकिन वहां पर अभी तक स्कूल, सीवर लाइन, अस्पताल सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके लिए कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई लेकिन अभी तक इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकला है।
याचिका में जनकल्याण समिति ने हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि वहां पर रह रहे लोगों को जरूरी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के सम्बंध में कोई प्रभावी कदम उठाया जाए।
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