Notice Issued To Secretary School Education : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव विद्यालयी शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
Notice Issued To Secretary School Education :
4 सप्ताह में देना होगा जवाब :
पूर्व में खण्डपीठ ने सरकार की विशेष अपील को निरस्त कर एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया था। याचिककार्ताओं ने आज अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद में उनके द्वारा की गई सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें एसीपी का लाभ दिया जाय। आदेश हो जाने के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नहीं दिया।
Notice Issued To Secretary School Education :
एकलपीठ के आदेश को सरकार ने विशेष अपील दायर कर खण्डपीठ में चुनौती दी। पूर्व में खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए याचिककार्ताओं द्वारा खण्डपीठ में प्राथर्ना पत्र दिया। खण्डपीठ ने सरकार की बिसेष अपील को निरस्त करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा था। इस निर्णय से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एपीसी मिलने का रास्ता साफ हो गया था।
Notice Issued To Secretary School Education : कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उनको अभी तक एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज अवमानना याचिका दिनेश जोशी, ललित लोहनी , त्रिभुवन कोहली व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनके हित में कोर्ट ने वर्ष 2019 में आदेश दिया था परन्तु अभी तक उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया गया।
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