Nainital High Court Notice Issued : रुड़की नगर निगम के मेयर को हाईकोर्ट का आदेश ना मानना भारी पड़ा। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज आदेश का पालन ना करने पर रुड़की के मेयर गौरव गोयल को नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही चार हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है।
Nainital High Court Notice Issued :
याचिका दायर :
हाईकोर्ट में रुड़की के ही एक निवासी सुबोध गुप्ता ने याचिका दायर की है। जिसके अनुसार साल 2021 में रुड़की के नगर निगम को आदेश थे कि वो अपनी लीज को दो महीने के अंदर रिन्यूअल करें लेकिन इतना समय बीत जानें के बाद भी नगर निगम द्वारा अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है।
Nainital High Court Notice Issued : याचिका में कहा गया कि गौरव गोयल ने कई बार नगर निगम बोर्ड की बैठक टालने के साथ ही लीज के लिए 25 लाख रूपये की डिमांड भी की थी। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने गौरव गोयल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है
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