Hathras Gangrape Case : एससी एसटी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया है जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते है।
Hathras Gangrape Case : हाईकोर्ट जा सकता है परिवार
हाथरस में 2020 में दलित लड़की से हुए गैंगरेप मामले में sc-st कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी किया है और एक को मामले का दोषी पायाहै। बता दें कि 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुछ युवकों ने दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया था। जिसके बाद लड़की को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने परिवार को बिना बताए युवति का अंतिम संस्कार कर दिया और गैंगरेप होने की बात को नकार दिया।
Hathras Gangrape Case : उधर कोर्ट ने यूपी पुलिस के इस बयान पर पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी और योगी सरकार ने मामले में सीबीआई जांच बिठाई। सीबीआई ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ दिया था लेकिन अब कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी करते हुए एक को दोषी पाया है।
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