Vanbhulpura Encroachment Case : हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है।
Vanbhulpura Encroachment Case : सात फरवरी को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा से रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार और रेलवे को नोटिस भेजा है। कोर्ट का कहना है कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। तो वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल का कहना है कि मामले को माननीय नजर से देखना चाहिए ताकि मामले का समाधान किया जा सके।
बता दें कि आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे है और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे जिसके बाद 50 हजार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत दी है।
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