HC Relief Retired Roadways Employees : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों में कटौती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को 3 माह में देयकों में कटौती किए गए पैसों का ब्याज सहित भुगतान करने और सभी याचिकाकर्ताओं को 5 हजार ₹ वाद खर्च देने के निर्देश दिए है।
HC Relief Retired Roadways Employees : दायर याचिका पर हुई सुनवाई
कृष्णकांत यादव व अन्य 26 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे परिवहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी है। निगम ने उनको उनके रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया गया। निगम ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनसे वसूली की गई। कर्मचारियों ने कई बार उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए कई बार प्रत्यावेदन दिया गया।
HC Relief Retired Roadways Employees : उसके बाद भी उनको भुगतान नहीं किया गया। उसके बाद भी निगम ने उनसे रिकवरी के आदेश दे दिए गए। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए जबकि उनकी आर्थिक स्थित ठीक नहीं है। इसलिए उनका रिटायरमेंट के भुगतान शीघ्र कराया जाय और रिकवरी पर रोक लगाई जाए।
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