HC Directs To Issue Notice : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के मेट्रोपोल में शत्रुसम्पति पर अतिक्रमण करने के मामले पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के निर्देश देते हुए खण्डपीठ ने जनहीत याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।
HC Directs To Issue Notice :
क्या है पूरा मामला :
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्र शेखर रावत की तरफ से कहा गया कि जिला प्रसाशन ने शत्रु सम्पति पर 128 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया। इनके पास कोई वैध कागजात नहीं है। जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है वह स्वयं अतिक्रमणकारी है। वह जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता है। इसलिए जनहित याचिका को निरस्त किया जाय।
HC Directs To Issue Notice : बता दें कि मेट्रोपोल कम्पाउंड निवासी मोहम्मद फारूक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें प्रसाशन व नगर पालिका बिना नोटिस देकर देकर कभी भी हटा सकती है जबकि वे यहां कई वर्षों से रह रहे है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा उन्हें नोटिस देकर सुना जाय। कुछ दिन पहले प्रशासन ने बारपथर में बिना नोटिस व सूचना के अतिक्रमणकारियों को हटा दिया था।
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