Defamation Case Against Rahul Gandhi : मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कानूनी झटका दिया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है लेकिन सजा की घोषणा के थोड़ी देर बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई।
Defamation Case Against Rahul Gandhi : मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी
सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है लेकिन सजा की घोषणा की कुछ देर बाद राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई। बता दे कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होता है।
राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे में आज कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी करार दिया गया है और 2 साल की सजा सुनाई है लेकिन गैर संज्ञेय अपराध होने के कारण 15 हजार के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत मिल गई। इसके बाद मामले में अब राहुल गांधी 30 दिनों के अंदर सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
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